मानव विकास फाउण्डेशन

पता- फ्लेट नं0 G+2, GF – C – 156, आस्था सिटी, रूनकता, जिला आगरा, Agra, 282007

पत्रावली संख्या - AG / AGR/ 0056679

नियमावली / Rules of Association स्मृति - पत्र / Memorandum of Association

1- संस्था का नाम / Society's Name: मानव विकास फाउण्डेशन, द्वारा - रामजी लाल गौतम- in निबन्धक
2- संस्था का पता / Society's Address :फ्लेट नं0 G+2, GF – C - 156, आस्था सिटी, रुनकता, जिला

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class: सदस्यता का प्रकार/ Membership Type शुल्क / Fee सदस्य बनाने की प्रकिया / Procedure of making Members -- भारत का कोई नागरिक संस्था के अधोलिखित नियमान्तर्गत सदस्य बन सकता है ।

1. आजीवन सरक्षक सदस्य / Life Time Member and Patron Member Rs.1000 श्रध्देय रामजी लाल 'गौतम' संस्था के फाउण्डर और आजीवन एवं संरक्षक सदस्य होंगे इन्हें प्रबन्धकारिणी समिति और साधारण सभा में एक-एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा तथा वे अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को समिति का आजीवन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और अपने पद अध्यक्ष के दायित्वों के निर्वहन के लिये अपनी स्वेच्छानुसार संस्थाहितकारी और संस्था में आस्था रखने वाले किसी सक्षम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं । इनके अलावा जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क 1000/- एक मुस्त एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य बन सकते हैं । सदस्य, अध्यक्ष की संस्तुति उपरान्त बनाये जा सकते हैं परन्तु साधारण सभा की सम्पुष्टि अनिवार्य होगी ।


2. विशेष सदस्य / Special Member Rs.00-00 संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयनित करती है । उनके लिए सदस्यता शुल्क विशेष सदस्य की स्वेच्छा अनुसार रहेगा वह अपनी स्वेच्छा अनुसार संस्था के उपयोगी कोई भी चल अचल सम्पत्ति दे सकता है विशेष सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकाल एक वर्ष के लिये और विस्तारित किया जा सकता है इस प्रकार कुल कार्यकाल अवधि 2 वर्ष की ही हो सकेगी । कार्यकारिणी समिति उन्हें साधारण सभा में सम्माननीय सदस्य / विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है । परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा और नांही प्रबन्ध समिति में किसी पदाधिकारी हेतु नामाकन भरने का अधिकार होगा । वे संस्था हित में अपनी राय एवं सुझाव दे सकेंगे परन्तु उक्त राय एवं सुझाव को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी समिति का होगा । विशेष सदस्य मनोनीत करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । संस्था हित में ऐसे सदस्यों की संख्या असंख्य हो सकेगी । विशेष सदस्य पर संस्था का कोई पद दायित्व नहीं होगा । वह अपनी कार्यकाल अवधि से पूर्व कभी भी संस्था को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से अपने को विरत कर सकता है अथवा संस्था के प्रति उनकी नीरसता और संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर उनका मनोनयन संस्था अध्यक्ष निरस्त कर सकेंगे । परन्तु ऐसे विशेष सदस्य द्वारा संस्था द्वारा आजीवन सदस्य हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर संस्था का आजीवन सदस्य बनने का आग्रह किया जाता है तो उसके आग्रह को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।


3. सामान्य सदस्य / General Member Rs.100.00 जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित रू0 100/- सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे। उन्हें संस्था की नीतियों का लाभ सदैव मिलता रहेगा । उन्हे संस्था हित में अपनी राय सुझाव देने का अधिकार होगा परन्तु उस राय सुझाव को मान्य करना अध्यक्ष ना अध्यक्ष की अनुमति से कार्य समिति / प्रबन्ध समिति को होगा। ऐसे सदस्यों को उनकी सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 12 माह के लिये अध्यक्ष की अनुमति से प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के रिक्त पदों पर व साधारण सभा का 12 माह के लिये सदस्य मनोनीत किया जा सकेगा, अध्यक्ष की अनुमति से इसे 12 मास के लिये और विस्तारित किया जा सकेगा परन्तु कुल अवधि दो बर्षो से अधिक नहीं हो सकेगी । परन्तु ऐसे सामान्य सदस्य द्वारा संस्था द्वारा आजीवन सदस्य हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर संस्था का आजीवन सदस्य बनने का आग्रह किया जाता है तो उसके आग्रह को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership:

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर । 4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
8. स्वयं त्याग-पत्र देने पर त्याग-पत्र की स्वीकृत होने पर ।
9. कार्यकारिणी समिति / प्रबन्ध समिति द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts:
1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee

1- साधारण सभा / General Body
क- गठन / Formation:
साधारण सभा का गठन आजीवन एवं संरक्षक सदस्य / Life Time Member and Patron Member, और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विशेष सदस्य, सामान्य सदस्य / पदाधिकारियों / कार्यकारिणी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा
ख - बैठकें / Meetings:
साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी । सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा । साधारण सभा की बैठक सामान्यतः कार्य समिति / प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर 15 दिन के नोटिस देकर सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से अथवा अध्यक्ष के निर्देश पर आहुत की जायेगी परन्तु यदि साधारण सभा के 2/3 सदस्य बैठक बुलाने का उनके द्वारा हस्ताक्षरित माँग पत्र अध्यक्ष को देते हैं तो माँग पत्र मिलने के 21 दिन के अन्दर अध्यक्ष महासचिव से कहकर बैठक का आयोजन अनिवार्य रूप से करवायेंगे ।

ग-सूचना अवधि/Notice Period:
साधारण संस्था की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी ।

घ- गणपूर्ति / Quorum:
साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी

ड-विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date
वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी ।

च - साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body:
1 - संस्था की प्रबन्ध समिति का समय-समय पर चुनाव सम्पन्न करवाना । 2- नियमों-विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुम से करना । 3- वार्षिक बजट व बार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत / अस्वीकृत करना । 4- प्रबन्ध समिति / कार्यकारिणी समिति और साधारण सभा की स्वीकृति की प्रत्याशा में संस्था हित में कोई उचित निर्णय लेकर आदेश जारी करने को अध्यक्ष को अधिकृत कर सकती है ।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee

गठन/ Formation:

1 – साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / कार्यकारिणी सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गमुन होगा जिसमें- संरक्षक – 1, अध्यक्ष-1, वरिष्ठउपाध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, महासचिव- 1, सहसचिव–1, कोषाध्यक्ष-1, आडीटर-1, संगठन सचिव- 1, सलाहकार -1, मीडिया प्रभारी -1, कार्यकारिणी सदस्य – 4 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 15 होगी जो साधारण सभा सदस्यों के 2/3 बहुमत घट-बढ़ सकती है । संरक्षक का पद चुनाव मतदान प्रक्रिया से अलग रहेगा अर्थात संरक्षक का चुनाव अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से मनोनयन किया जा सकेगा। संस्था का सदस्य होने के नाते संरक्षक, साधारण सभा की बैठक में सहभागिता कर संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा वशर्ते वह किसी पदाधिकारी पद हेतु नामांकन नहीं करे । 2- संस्था के केवल आजीवन सदस्य / Life Time Member संरक्षक सदस्य / Patron Member, ही पदाधिकारियों के चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। 3- संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर विशेष रूप से बुलायी गई साधारण सभा की बैठक में कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति के पूर्व पस्ताव के आधार पर नियुक्त चुनाव अधिकारी की देखरेख में सम्पन्न होगा प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा । 4- मतदान प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग गोपनीय मतपत्रों द्वारा होगा । जहाँ पदों की संख्या एक से अधिक है वहाँ सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी पद संख्या के अनुसार विजयी घोषित किये जायेंगे ।

ख-सूचना अवधि / Notice Period:
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी ।

ग-बैठकें / Meetings:
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी । सूचना के हेतु अजैंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख “होगा 

घ- गणपूर्ति / Quorum:
प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गण्पूर्ति मान्य होगी । कोरम के अभाव में कार्यकारिणी की बैठक उसी स्थान पर और उसी समय पर दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी जायेगी तथा स्थगन का नोट महासचिव / सह सचिव द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित आधा घण्टा कोरम पूर्ति की प्रतीक्षा करने के पश्चात अंकित किया जायेगा। स्थगित बैठक में दूसरे दिन उपस्थित सदस्यों का कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा और उपस्थित सदस्य कार्यकारिणी समिति / प्रबन्ध समिति की बैठक कर सकेंगे ।

ड-प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body:
1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।
2- नियमों-विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना । 3- संस्था अपने विकास कार्यों के लिए बैंक से श्रृण प्राप्त कर सकती है व अपनी सम्मपत्ति को बैंक में बन्धक रख सकती है । संस्था ब्याज पर कर्ज ले सकती है ।
4- कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पर विचार कर अपनी संस्तुति करना और साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उसे साधारण सभा से प्रस्ताव पारित कराना ।
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5- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, श्रृण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना ।
6- संस्था के विकास हेतु उप इकाईयों एवं उप समितियों की स्थापना / गठन करना व उनका संचालन
करना ।
7- शैक्षिक विषयों पर विचार करने के लिए शैक्षिक संस्थान के प्रधान अध्यापक/ प्रधानाचार्य एवं दो वरिष्ठ अध्यापक कार्यकारिणी समिति / प्रबन्ध समिति की बैठक में आंमत्रित किये जा सकते हैं । अध्यक्ष की अनुमति से कोई दो शिक्षाविद जो संस्था के प्रति सकारत्मक सोच रखता हो को बैठक में विशिष्ट अतिथित/विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा
8- कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु लाखश्यक कार्यवाही करेगी ।

9- कार्यकारिणी समिति / प्रबन्ध समिति अपने अधीन स्थापित एवं कार्यरत संस्थाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध तथा कर्मचारियों के भर्ती एवं अनुशासन सम्बन्धी विनियमों का निर्माण नियमावली में निहित प्रक्रिया अनुसार करेगी ।


10 – कार्यकारिणी समिति / प्रबन्ध समिति के सभी कार्य कार्यकारिणी की बैठक में जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो साधारण बहुमत से पारित प्रस्तावों द्वारा संम्पादित किये जायेंगे ।


11 – कार्यकारिणी समिति / प्रबन्ध समिति के समस्त प्रस्तावों का अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर कार्यकारी निकाय / Executive Body में अंकित किया जायेगा ।


12- चुनाव से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा ।


13 – संस्था कोष से शिक्षा प्रचार प्रसार के लिये अन्य संस्थाओं को उचित अनुदान / दान / सहयोग राशि देने / प्रदान करने का निर्णय कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर करेगी । परन्तु कोई राशि चैक के माध्यम से ही दी जा सकेगी ।


14- अपने पद में निहित शक्तियों एवं साधारण सभा द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार से अध्यक्ष द्वारा संस्था हित मे लिये गये निर्णयों को संस्तुत कर अनुमोदन हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी ।

च – रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats:
प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यप्रभावित न हो को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रिक्त पूर्ति अस्थाई तौर पर अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से अस्थाई तौर पर की जा सकेगी परन्तु चुनाव अवधि तक उक्त मनोनीत पदाधिकारी / सदस्य का साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यह और साधारण सभा चुनाव अवधि तक के लिये मनोनीत पदाधिकारी / कार्यकारिणी सदस्य के कार्यकारिणी सदस्य के संस्था नियम विरोधी कार्यो में लिप्त पाये जाने पर अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उस मनोनीत पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य की संस्था विरोधी गतिविधियों एवं उसके संस्था के प्रति आचरण, व्यवहार एवं कार्यशैली को और यदि कोई लिखित शिकायत हो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसे कार्यप्रभार मुक्त कर दूसरे संदस्य को अथवा किसी चुने हुए पदाधिकारी को उसका कार्यप्रभार सोपं सकते हैं ।


छ- कार्यकाल/Tenure:
प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा ।


ज- प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया / Election Procedure of Management Committee by General Body:
साधारण सभा के 2/3 बहुमत से ।

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